बांका, जुलाई 15 -- बांका, एक संवाददाता सोमवार को बांका सिविल कोर्ट में एडीजे टू अतुलवीर सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में ससुराल पक्ष के तीन लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मामला बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन गांव का है,जहां वर्ष 2020 में मृतिका के 28 वर्षीय भाई गोपाल दोषांधी ने वादी के रूप में अपना फर्द बयान देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड के गिरिडीह जिला के देवरी थाना क्षेत्र के केशोगेंदों निवासी गोपाल ने बताया कि उन्होंने अपने बहन ललिता देवी की शादी हिन्दू रीति रिवाज से वर्ष 2010 में सन्तोष राय के पुत्र मन्नू कुमार राय के साथ हुई थी। घटना के करीब दो माह पूर्व कुछ घरेलू विवाद के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उन्हें अपनी बहन और उसके तीनों संतान को मायके के जाने की बात कही थी...