रांची, जून 10 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने दस वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत दैनिक कर्मी की सेवा नियमित करने का निर्देश सरकार को दिया है। इस संबंध में राधेश्याम मंडल ने याचिका दायर की थी। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी सेवा दे रहा है, इसे देखते हुए उसकी सेवा नियमित की जाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लॉक में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 2 मार्च 2007 से दैनिक कर्मी के रूप में कार्य कर रहा है। वह इंटरमीडिएट पास है और कंप्यूटर ऑपरेशन में ट्रेंड है। कंप्यूटर टीचिंग का भी उसका अनुभव है। उसकी सेवा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थाई कर दी जाए या ...
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