काशीपुर, फरवरी 21 -- काशीपुर, संवाददाता। बीमा कंपनी, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य व राष्ट्रीय आयोग में 10 वर्षों से अधिक संघर्ष के बाद बीमा उपभोक्ता को दस लाख की बीमा क्लेम की धनराशि से लगभग डेढ़ गुना 14 लाख 89 हजार 99 रुपये का भुगतान प्राप्त हो गया है। काशीपुर के जमील अहमद और मुशर्रफ की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर करके कहा गया था कि जमील अहमद ने अपने ट्रक का बीमा एक इश्योरेंस कंपनी से करवाया था, जो 31 अक्तूबर 2014 से 30 अक्तूबर 2015 तक वैध था। इसी बीच 27 नंवबर, 2014 को जमील अहमद ने अपना बीमित ट्रक मुशर्रफ को बेच दिया। जिसे संबंधित परिवहन अधिकारी के अभिलेखों में दर्ज कर दिया। जिसकी प्रति 28 नंवबर, 2014 को जब प्राप्त हुई तो बीमा कंपनी का कार्यालय बंद हो चुका था। 29 व 30 नवंबर को कंपनी का कार्याल...