नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने बार एसोसिएशन चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा कोर्ट परिसरों, मेट्रो पिलर जैसे सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति के पोस्टर-बैनर आदि चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर आपत्ति जताई है। बीसीडी ने उम्मीदवारों से दस घंटे के अंदर या मतदान से पहले पोस्टर-बैनर आदि चुनाव प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। बीसीडी के सचिव राजेश मिश्रा ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को निर्देश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिसमें उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का लाइसेंस निलंबन भी संभव है। राजधानी की सभी जिला अदालतों व उच्च न्यायालय में शुक्रवार को होने वाले बार एसोसिएशंस के चुनाव को लेकर बीसीडी ने यह नोटिस जारी किया है। दिल्ली बार काउंसिल ने ...