नई दिल्ली, मार्च 20 -- - उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों का लाइसेंस निलंबन संभव - दिल्ली की सातों जिला अदालत व उच्च न्यायालय में आज होगें बार एसोसिएशंस के चुनाव - सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगा मतदान - मोबाइल फोन या इलेक्ट्रानिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं - मतदान के लिए प्राक्सिमिटी कार्ड जरूरी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने बार एसोसिएशंस चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा कोर्ट परिसरों, मेट्रो पिलर जैसे सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति के पोस्टर-बैनर आदि चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर आपत्ति जताई है। बीसीडी ने उम्मीदवारों से दस घंटे के अंदर या मतदान से पहले पोस्टर-बैनर आदि चुनाव प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश दिए हैं। बीसीडी के सचिव राजेश मिश्रा ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को निर्देश का उल्लंघन...