अयोध्या, सितम्बर 19 -- अयोध्या संवाददाता। पूराकलंदर थाने में दर्ज जमीन दिलाने के नाम पर दस करोड रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में जिला जज रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी ने खारिज कर दी। मामला राजा मान सिंह गिरोह से जुड़ा है। जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता साधना तिवारी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा ने कौशलपुरी कॉलोनी निवासी सुशील चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ममता जायसवाल समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि ठगी का गिरोह चलाने वाले इन लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर अलग अलग खाते में करीब 10 करोड रुपए जमा कराए। भूमि पर मिट्टी भरवाने, बाउंड्री वाल करवाने और दलालों को देने के नाम पर भी रकम वसूला गया। गिरोह में इस दंपत्ति के अलावा गोविंद बहादुर सिंह,राजा...