चित्रकूट, नवम्बर 26 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दस्यु गैंग सुरेश को शरण देने में दोषी भोला पटेल निवासी बरमपुर चौकी सीतापुर कोतवाली कर्वी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कर्वी अजीत कुमार सिंह ने भोला पटेल को दस्यु सुरेश गैंग को खाद्य सामाग्री देते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...