कटिहार, अगस्त 5 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अब दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। जिन लोगों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं, उन्हें अब जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ या बीएलए के पास जाकर दस्तावेज जमा करने होंगे। वरना आगामी मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वाले सभी लोगों को पहचान संबंधी कम से कम एक वैध दस्तावेज देना अनिवार्य है। आयोग द्वारा जारी सूची में पासपोर्ट, पेंशन आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर सहित ...