आगरा, सितम्बर 18 -- ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आरोपित मैसर्स विठ्ठल फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड, साईट सी, इंडस्ट्रियल एरिया सिकन्दरा के निदेशक मुरारी लाल गोयल को राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अदालत ने आरोपी की उम्र एवं अस्वस्थ्ता को दृष्टिगत रख तीन वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी तीन वर्ष की परिवीक्षा के दौरान सदाचरण का पालन करेगा। इस दौरान किसी अपराध में लिप्त नहीं रहेगा। अदालत जब भी उसे तलब करेगी वह आदेश का अनुपालन करेगा। वादी राकेश कुमारी औषधि निरीक्षक ने एक फरवरी 2005 को अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि औषधि नियंत्रक लखनऊ के आदेश पर गठित टीम के सदस्य के रूप में वादी एवं अन्य औषधि निरीक्षकों द्वारा मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर नौलक्खा सदर बाजार...
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