नई दिल्ली, मार्च 13 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (TISS) के एक दलित पीएचडी छात्र रामदास केएस द्वारा दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। रामदास ने अपने दो साल के निलंबन को चुनौती दी थी। TISS ने लगातार अनुशासनहीनता और देशविरोधी गतिविधियों के आरोपों में उन्हें निलंबित कर दिया था। जस्टिस एएस चंदुर्कर और जस्टिस एमएम साठे की डिवीजन बेंच ने रामदास द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "याचिका को कोई आदेश जारी किए बिना खारिज किया जाता है।" फैसले की विस्तृत प्रति अभी इंतजार की जा रही है। रामदास छात्र संघ संगठन 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SFI) के सदस्य हैं। उन्होंने मई 2024 में अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपने निलंबन को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनका निलंबन बिना उचित स्पष्टीकरण की सुनवाई के ...