अयोध्या, दिसम्बर 15 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार की अदालत ने दलित को मारने पीटने और जाति सूचक गाली देने के मामले में आरोपी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विचारण के लिए तलब किया है। यह आदेश सदर बाजार थाना कैंट निवासी पुत्तू लाल और कामिनी देवी की ओर से विनय गुप्ता निवासी लाल कुर्ती थाना कैंट के खिलाफ दाखिल परिवाद के मामले में सुनवाई के बाद दिया है। अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि उसका मकान जर्जर हो गया। बरसात में इसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई तो 16 मई 2022 को वह मकान की मरम्मत कराने लगे। जिसमें विनय गुप्ता ने 18 मई 2022 को उनसे एक लाख रूपये की मांग की और रुपया न देने पर मामले की मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद कैंट से शिकायत कर दी। इतना ही नहीं दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर कर मक...