मधुबनी, सितम्बर 24 -- मधुबनी । अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने दलित परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने व मारपीट करने के आरोप में दो लोगों को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री बारी ने बैजू साह एवं अरुण साह को सजा सुनाई। दोनों को समान रूप से 11 हजार 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि मामला लदनियां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां गांव की है। 2 जुलाई 2017 को बेचू पासवान सरकार की ओर से दी गई पर्चा वाली जमीन पर घर बना रहे थे इसी दौरान बैजू साह एवं अरुण साह अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट किया। जाति सूचक शब्द का प...