मुरादाबाद, मार्च 27 -- संभल जिले में नाबालिग दलित लड़की से सामूहिक गैंगरेप के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। दोषियों ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के बाद विशेष न्यायधीश एससी-एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला थाना बहजोई के गांव का है। क्षेत्र के दो युवकों ने नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर लिया और दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक आनन्द पाल सिंह के अनुसार शुरुआत में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, पर बाद में अपह्त किशोरी के मिलने व दुष्कर्म की बात सामने आने पर मुकदमा अन्य धाराओं में तरमीम हुआ। पीड़िता के पिता ने 18 मई, 2008 को पुलिस को तहरीर दी। कहा कि वह अनुसूचित जाति से है। नाबालिग बेटी 17 मई को खेत पर गई, पर वापस नहीं लौटी। प...