बुलंदशहर, अगस्त 14 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा ने वर्ष 2015 में नरसेना क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील फब्तियां कसने की घटना में अभियुक्त को एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। बुधवार को मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि नरसेना के गांव सबदलपुर निवासी विकास उर्फ मलुआ ठाकुर पुत्र राजकुमार द्वारा वर्ष 2015 में क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील फब्तियां कसने की घटना को अंजाम दिया थम 23 जुलाई 2015 को थाना नरसेना में आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 8 अगस्त 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्...
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