रामपुर, फरवरी 22 -- रामपुर। दलित युवती के साथ गैंगरेप के दोनों आरोपियों को अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 25 सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें नावेद (पुत्र हसरत अली निवासी अलीगंज बेनजीर थाना शहर कोतवाली) और अब्दुल हसन (पुत्र मोहब्बे अली निवासी देवीपुरा, थाना बिलासपुर) पर आरोप लगाया था कि दोनों ने उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और वीडियो बनाकर वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी है। इस केस की विवेचना डिप्टी एसपी सत्यजीत गुप्ता ने की थी, जिन्होंने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में चल रहा था। जहां दोनों आरोपियों को कोर्ट न...