मथुरा, सितम्बर 30 -- दलित युवती की हत्या कर उसका शव छिपाने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अजय पाल सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा द्वारा की गई। गोवर्धन थाना क्षेत्र के कस्बा अड़ींग में रहने वाली श्रीमती 4 जुलाई 2009 को घर से समीप नल पर पानी भर रही थी। इसी बीच कस्बे में रहने वाले कुमरो उर्फ कुमर सिंह पुत्र हरी सिंह ने उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए उसके साथ छेड़खानी की। श्रीमती ने अपने चाचा रन सिंह से इसकी शिकायत की। चाचा ने कुमरो के परिजनों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसके साथ भी जाति सूचक शब्द कहते हुए उसे धमकी दी थी। इसके बाद श्रीमती का शव घर के निकट झोपड़ी के पीछे पड़ा मिला। इस पर रन सिंह ने कुमरो उर्फ कुमर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.