मैनपुरी, जून 3 -- दलित युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी को दो साल की सजा सुनाई गई और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। युवक के विरुद्ध वर्ष 2010 में भोगांव कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा का फैसला सुनाया है। कस्बा निवासी युवक ने तहरीर देकर शिकायत की कि मोहल्ला मोहम्मद सईद निवासी गुलजार अहमद पुत्र इकबाल ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मंगलवार को न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसे दो वर्ष के कारावास क...