अंबेडकर नगर, नवम्बर 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित युवक के साथ मारपीट में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एसीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने तीन वर्ष के कारावास के साथ सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला 14 वर्ष पूर्व भीटी थाना क्षेत्र के बनगांव का है। बनगांव निवासी दलित राम सहजोर पुत्र धनी को 15 अप्रैल 2011 की शाम को उस समय जमकर मारा-पीटा गया था जिस समय वह दुकान के लिए सामान लेने रामपुर गिरंट जा रहा था। मंटू सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह की दुकान के सामने पहुंचने पर गांव के संतोष सिंह पुत्र सकलदीप सिंह को जनरेटर देने से मना करने पर बेरहमी से मारा-पीटा। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्रा ने चोटहिल समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अ...
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