कौशाम्बी, जनवरी 13 -- पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के लल्लापुर निवासी जमील, वकील व मुन्ना उर्फ रामू के खिलाफ 27 जनवरी 1994 को मारपीट और एससी-एसटी का मुकदमा कायम हुआ था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एससी-एसटी की विशेष अदालत में हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अदालत ने अवलोकन किया। इसके बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद तथा दो-दो हजार रुपया जुर्माने की सजा सुना दी।

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