हाजीपुर, दिसम्बर 20 -- हाजीपुर। निज संवाददाता तीन साल पूर्व औद्योगिक थाने के समीप एक दलित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति-जन जाति के विशेष न्यायाधीष नवीन ठाकुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कृष्णा राय और मनोज राय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। अदालत में इस मामले को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राम नाथ राम कंडक्ट कर रहे थे। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राम नाथ राम ने मीडिया कर्मियों को दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ छह गंवाहिया कोर्ट में कराई गई। साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट में 06 गवाही कराई गई,कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए लोक अभियोजक...