लखीमपुरखीरी, जनवरी 30 -- लखीमपुर। अनुसूचित जाति की महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एससी एसटी कोर्ट के जज गुलाम मुस्तफा ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 47000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। एससी एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक रमा रमन सैनी ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक करन यादव ने 5 फरवरी 2023 की शाम गांव की ही रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। करन यादव ने उसका वीडियो भी बना लिया और जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। महिला घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गयी तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महिला ने कोर्ट का...
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