संतकबीरनगर, फरवरी 2 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी गयासुद्दीन व शाह आलम उर्फ बाढ़ू पर शौच के लिए गई दलित महिला को बलपूर्वक उठाकर बाग में ले जा करके दुष्कर्म करने के आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कृत्य सभ्य समाज के लिए काला धब्बा है। एससीएसटी कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकारी योजना से शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सजा के अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर दो लाख दो हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को छ...