संतकबीरनगर, जुलाई 11 -- संतकबीरनगर, हिटी। दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी डिलेवरी ब्वाय का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी आशीष जायसवाल पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले का है। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप है कि रोजी रोटी के वास्ते घर पर ही दुकान करती है । नगर पालिका क्षेत्र के दूसरे मोहल्ले माली टोला कोतवाली खलीलाबाद निवासी आशीष जायसवाल पुत्र लक्ष्मी नारायण जायसवाल गैस डिलेवरी का काम करता है। पीड़िता के घर भी गैस पंहुचाया करता ...