शाहजहांपुर, नवम्बर 7 -- -किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची थी नाबालिग -इसके बाद महिला ने मदनापुर थाने में दी थी मामले की तहरीर -जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की विवेचना -प्राथमिक जांच में मामला सत्य पाए जाने पर दोनों की हुई गिरफ्तारी -इसके बाद से दोनों आरोपी थे जेल में, पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दिया फैसला शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने दलित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के ठोस तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना मदनापुर क्षेत्र की एक गरीब विधवा महिला ने बताया था कि 6 जुलाई 2020 को वह एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट होने के ...