बिजनौर, सितम्बर 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो एक्ट -प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में औरंगाबाद क्षेत्र में दलित नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप में अभियुक्त जीजा-साले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप के दौरान उसकी वीडियो बना ली और रुपयों के लिए ब्लेकमेल भी किया। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 58,500-58,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक पोक्सो महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2022 में वादिनी मुकदमा द्वारा एसएसपी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री एक इंटर कॉलेज में हाइस्कूल में पढ़ती है। करीब एक वर्ष पूर्व से प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को करन कुमार कुमार पुत्र रामदेव सिंह निवासी मौहल्ला अट्टा(औरंगाबाद) स्कूल आते-जाते रास्...