मधुबनी, दिसम्बर 5 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। दलित छात्र सुशील साफी की लाठी से पीट पीटकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए नरेश यादव को कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 13 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के स्पेशल जज जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। सजायाफ्ता नरेश यादव पतौना थाना क्षेत्र के नाहस रूपौली गांव का रहने वाला है। गांव के ही नौवीं कक्षा के छात्र सुशील साफी की पीट-पीटकर कर हत्या करने का उसपर आरोप था। 4 हजार रूपया चोरी करने के शक पर घर में घुसकर मार डाला था एससी एसटी म...
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