हमीरपुर, नवम्बर 20 -- 0 सदर कोतवाली के सिडरा गांव में सत्रह वर्ष पूर्व हुई थी मारपीट हमीरपुर, संवाददाता। सदर कोतवाली के सिडरा गांव में दलित को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए दो लोगों ने मारपीट की थी। पीड़ित की तहरीर पर मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह ने दोनों आरोपियों को साढ़े चार वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के सिडरा गांव निवासी दलित ने 8 मई 2008 को कोतवाली में तहरीर देकर गांव के इंद्रपाल पुत्र सुकमा व संजय पुत्र किशना ने उसको जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। विरोध करने पर मारपीट की थी। जिस पर कोतवाली पुलिस ने दलित उत्पीड़न व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के विर...