झांसी, नवम्बर 17 -- झांसी संवाददाता। झांसी। न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने दलित महिला को पीटने का आरोप सिद्ध होने पर बाप- दो बेटों को दो साल का कारावास और पंद्रह-पंद्रह सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम बघौरा निवासी प्रेम अहिरवार ने बबीना थाना में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी मां बकरी चराने गई थी। बकरी को भगाते समय एक बकरी गांव में रहने वाले वीर सिंह के खेत में घुस गई थी। इसी बात से नाराज विपक्षियों ने उसकी मां से गाली गलौज कर पिटाई कर दी थी। जाति सूचक शब्द से अपमानित किया था। पुलिस ने गांव में रहने वाले वीर सिंह, उनके बेटा बल्लू व रामेश्वर के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। ...