मैनपुरी, अगस्त 18 -- बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर में 15 साल पहले युवक को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानलेवा हमले के आरोप में आरोपी को 10 साल की सजा और एससीएसटी एक्ट के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम पटना निवासी हेमराज पुत्र राज बहादुर शाक्य के खिलाफ दलित उत्पीड़न और गोली मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बेवर के ग्राम नरायनपुर निवासी राधाकृष्ण पुत्र बसंतलाल ने नौ जनवरी 2010 को तहरीर देकर शिकायत की कि वह अपनी पत्नी नीरज के साथ छप्पर में सोया था। उसकी पत्नी चारपाई से उठी तो रात के दो बज रहे थे। अचानक हेमराज पुत्र राज बहादुर अपने ...