अंबेडकर नगर, अगस्त 5 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जमीनी विवाद में दलित के साथ मारपीट में दोषी तीन भाइयों समेत चारों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने तीन-तीन वर्ष के कारावास के साथ प्रत्येक को सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला 14 वर्ष पूर्व अहिरौली थाना क्षेत्र का है। केवारी परमानंद छोटकी निवासी दलित चंदन पुत्र रामदेव को छह मई 2011 को जमीनी रंजिश के चलते गांव के तिलकराम पाल, अयोध्या प्रसाद पाल एवं श्रीराम पाल पुत्रगण मनोराम पाल एवं यशोमती पाल पत्नी तिलकराम पाल ने लाठीडंडों से जमकर मारापीटा था। बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी एवं मां को भी चोटें आईं। चारों के विरुद्ध दलित के साथ मारपीट करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुदीप मिश्र ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवा...
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