एटा, अगस्त 8 -- दलित की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। कसबा मलावन निवासी सुरेन्द्र सिंह पुत्र फूल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 14 जून 2020 को भाई विजेन्द्र गांव दलपुर में जितेन्द्र पुत्र घमंडी के घर बेटे की शादी की दावत का निमंत्रण देने गया था। इसी समय जितेन्द्र और उसके अपने परिवार के सदस्यों का वीरपाल, ग्रीश चन्द्र, भूपेन्द्र पुत्र राम सिंह, रामसखी पत्नी राम सिंह निवासी दलपुर से दीवार निर्माण को लेकर अचानक विवाद हो गया था। जितेंद्र, पत्नी कृष्णा देवी पर हमला कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। भाई विजेंद्र बीच-बचाव कराने पहुंचे थे हमलावरों ने एक राय होकर उस पर भी धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, इससे उसकी मौत...
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