एटा, फरवरी 18 -- एटा, बारात के दौरान बारातियों पर हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी सुनील भारद्वाज के अनुसार जिला मथुरा थाना बल्देव के गांव बल्टीकरी निवासी हेतराम ने थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था बेटा इन्द्रपाल की बारात 25 मई 2010 को थाना अवागढ़ के गांव नगला गलुआ में आई थी। बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचे थे। आरोप था कि इसी समय गांव नगला गलुआ के यादव समाज के कुछ लड़के आए और बैंड के सामने नाचने लगे थे। बारातियों ने बैंड के सामने से हटने के लिए कहा था। आरोपियों ने जातिसूचक गालियां देना शुरु कर दिया था और अन्य लोगों को बुला लिया। गांव नगला गलुआ के नीरज पुत्र मिजाजी, मुन्नाला...