बहराइच, जुलाई 17 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने दलित किशोरी से रेप व पाक्सो के मामले में दोषी युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपराधी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । हरदी थाने के एक गांव की किशोरी का गांव का ही युवक करन सिंह घर से बाहर निलकने पर पीछा करता और विरोध करने पर धमकी देता था। युवक की हरकतों से तंग किशोरी ने 5 सितम्बर 2022 को थाने में तहरीर देकर युवक के विरुद्ध छेड़छाड़ , धमकी , पाक्सो व एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि विवेचक ने किशोरी का डाक्टरी परीक्षण कराने व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने और साक्ष्य संकलन के उपरांत करन सि...
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