अलीगढ़, नवम्बर 14 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र में सात साल पहले दलित किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधी रकम पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि सासनीगेट क्षेत्र के एक इलाके की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 16 अगस्त 2017 को उनकी 15 साल की बेटी दूध लेने के लिए गई थी। तभी मोहल्ले का सैठा उर्फ सैटी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। साथ में उसका भाई भी था। लोगों ने टिर्री में दोनों को किशोरी को ले जाते हुए देखा था। पुलिस ने करीब डेढ़ माह बाद किशोरी को बरामद करके बयान कराए। इसमें उसने बताया कि दोनों आरोपियों ने उसे क्ष...