संतकबीरनगर, सितम्बर 30 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अवयस्क दलित किशोरी के अपहरण के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपी वसीम अहमद पर सजा के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने गाली, जान से मारने व एससीएसटी एक्ट के आरोपी पति जाहिद अली व पत्नी अतरुन्निशा को दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर तीन-तीन हजार कुल 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण 11 हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया...