नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- दलितों के सोशल बायकॉट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसको लेकर एक सुझाव दिया है। यह मामला आंध्र प्रदेश के एक गांव का है, जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पीतापुरम विधानसभा क्षेत्र में आता है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने या अन्य उपलब्ध सहायता लेने को कहा। यह याचिका दसारी चेन्ना केसावुलु ने दायर की थी। वह कोर्ट में खुद मौजूद थे और कहा कि गांव में जाति आधारित शोषण और सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। आज तक नहीं दर्ज हुई एफआईआरयाचिका दायर करने वाले शख्स ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि आज तक मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यहां तक कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिवार को किसी तरह मुआवजा...
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