प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 31 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बाबूराम की ने मारपीट, गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए आसपुर देवसरा के कोपा गांव के भोला, संतलाल, भिखनापुर गांव के दान बहादुर, रामप्रसाद सहित सभी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की।
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