श्रावस्ती, दिसम्बर 19 -- श्रावस्ती, संवाददाता। एक मामले में आरोपी दरोगा व सिपाही बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने को एसपी को पत्र लिखा है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय से हाजिर नहीं होने पर की जाने वाली कार्रवाई का जिम्मेदार पुलिस विभाग होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर वर्ष 2007 से विचाराधीन मुकदमा रामदेव बनाम मंशाराम आदि में भिनगा कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन उपनिरीक्षक ध्रुव कुमार, आरक्षी जर्नादन सिंह यादव व राधेश्याम मौर्या आरोपी हैं। जिनके विरुद्ध कई बार सीजेएम न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। लेकिन तीनों न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लम्बे समय से मामले का ...