दरभंगा, मई 24 -- लहेरियासराय। एमएलए-एमपी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की ओर से शुक्रवार को अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव समेत दो अभियुक्तों को अधीनस्थ न्यायालय की ओर से तीन-तीन महीने कैद की सुनायी गयी सजा को बरकरार रखने का फैसला देने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गयी। वे न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे थे। गौरतलब है कि विधायक श्री यादव के विरुद्ध मामले के सूचक केवटी थाने के समैला निवासी उमेश मिश्र ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि एमपी-एमएलए कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य के न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक व अन्य गवाहों ने अपनी गवाही में धमकी देने की बात कही थी, पर दफा 506 के तहत अभियुक्तों को दोषी करार नहीं दिया गया। इसलिए इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर अभियुक्...