पटना, अप्रैल 10 -- दक्षिणी पटना की खस्ताहाल सड़कों को लेकर दायर अर्जी पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में पटना नगर निगम से जवाब- तलब किया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने अधिवक्ता मयूरी की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने पटना नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की प्राशसनिक तैयारियां चल रही है, वहीं दक्षिणी पटना की सड़कों की हालत ग्रामीण सड़कों से भी गई गुजरी है। इस क्षेत्र में सड़क और जलनिकास जैसी बुनियादी सुविधाओं से नागरिक वंचित है। दक्षिणी पटना के वार्ड नंबर 13 की वृन्दावन कॉलोनी में सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है। सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2020 -21 में टेंडर जारी किया गया था, लेकिन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं ह...
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