रुद्रपुर, सितम्बर 12 -- रुद्रपुर, संवाददाता। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार आर्य की अदालत ने दंपति पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि मामला 14 सितंबर 2014 का है। नई बस्ती गूलरभोज निवासी मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनके पिता कृतपाल सिंह और माता कमलेश जब पड़ोसी दीपक मेहता से उसके पुत्र के बारे में पूछने गए तो शराब के नशे में धुत दीपक ने तलवार और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने जांच में पिता की सिर और आंख की हड्डी टूटने और एक आंख की रोशनी खोने की पुष्टि की। पुलिस जांच में आरोप साबित होने पर चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई में अभियोजन पक...