फिरोजाबाद, सितम्बर 25 -- न्यायालय ने दंपति की गोली मारकर हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर के क्षेत्र टापा खुर्द में 11 जून 2011 को कमल सिंह पुत्र प्यारेलाल तथा उसकी पत्नी अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में कमल सिंह के भाई गया प्रसाद ने थाने में गिरजा शंकर, राम सिंह, गोविंद, हरविंदर पुत्र शेर सिंह, मुन्नालाल पुत्र तेज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पांचों लोगों ने उसे भी धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पांचों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने की। मुकदमे के दौरान कई गव...