नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ आज (शुक्रवार, 17 अक्टूबर को) तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल आन एन रवि द्वारा तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के उनके फैसले को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह विधेयक को मंजूरी देने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। इस पर CJI गवई ने सिंघवी से कहा कि इस याचिका पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ (Presidential Reference) पर आने वाले फैसले तक इंतजार करें। CJI बी आर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस ...