अलीगढ़, अगस्त 28 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। थोक दवा विक्रेताओं द्वारा फुटकर बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरूवार को दवा एसोसिएशन की शिकायत के बाद औषधि निरीक्षक दीपक लोधी ने आदेश जारी किए। जिला अलीगढ़ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह टिल्लू ने बीते दिनों औषधि निरीक्षक को सूचना दी थी कि फफाला थोक दवा बाजार में कुछ थोक दवा व्यापारियों द्वारा सीधे मरीजों को फुटकर दवा बेची जा रही है। औषधि निरीक्षक के अनुसार यह कृत्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में निहित थोक औषधि विक्रय लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। औषधि विभाग द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि जांच में किसी भी थोक दवा व्यापारी को फुटकर में दवा बिक्री करते हुए पाया गया तो उस...