रांची, नवम्बर 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य के सभी थानों को पूरी तरह सीसीटीवी से लैस करने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर से पहले सीसीटीवी और डीवीआर लगाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा है। मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग के सचिव सशरीर हाजिर हुए। सीसीटीवी लगाने में विलंब पर पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हर थाना सीसीटीवी कैमरों से लैस होना चाहिए, लेकि...
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