रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने और जोन्हा फॉल में पहुंच पथ नहीं होने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने दोनों मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दोनों मामलों में 11 सितंबर को सुनवाई होगी। थाना में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की खबर मीडिया में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अदालत ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को प्रतिवादी बनाया है। जोन्हा फॉल तक पहुंच पथ नहीं होने को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया था। इसको जनहित याचिका में बदलते हुए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।
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