नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया जहां के पुलिस स्टेशनों में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय-सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अगली सुनवाई पर निजी रूप से पेश होंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने देशभर के थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान मामले में नियुक्त न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि सिर्फ 11 राज्यों ने उन सवालों का जवाब दिया है जो पीठ ने 14 अक्तूबर के अपने आदेश में उठाए थे। उन्होंने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार ने भी अभी तक एनआईए जैसी एजेंसियों के स...