नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थाने में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करते समय मेडिकल जांच कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार को 31 दिसंबर तक एसओपी बनाने का आदेश दिया है। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद, यह निराशाजनक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसओपी बनाने में विफल रहा है। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिया था, जिसमें सभी पुलिस थानों के प्रभारी को हिरासत में लिए गए या पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति का मे...