मुजफ्फरपुर, मई 13 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डीबीआर नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी के नाम पर किशोरी से ठगी और यौन शोषण के चर्चित मामले में आरोपित कंपनी के निदेशक मनीष सिन्हा के खिलाफ कुर्की का वारंट अहियापुर थाने में धरा रह गया। उसपर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई लटका कर रखी। इस बीच बीते एक मई को उसे हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। जमानत के आदेश की प्रति मनीष सिन्हा की ओर से अहियापुर थाने को भेज दी गयी है। अब मनीष के खिलाफ कुर्की नहीं होगी। उसका वारंट कोर्ट में सरेंडर कर दिया जाएगा। सारण की किशोरी से डीबीआर में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर किए गए दुष्कर्म मामले में अहियापुर थाने के दारोगा सह आईओ जीतेंद्र महतो ने बीते माह में ही विशेष पॉक्सो कोर्ट से मनीष सिन्हा के नाम का कुर्की वारंट लिया था। गोपालगंज में मनीष के घर जाकर कुर्की नहीं की गई...