कटिहार, मार्च 9 -- कटिहार। दर्ज कांडों के अनुसंधान का तरीका में बदलाव किया गया है। यह बदलाव बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के आदेश पर किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। अनुसंधान के लिए जारी नया गाइड लाइन के अनुसार पुलिस अधीक्षक पुलिस स्तक भाग तीन के परिशिष्ट तीन में उल्लेखित कांडों के अलावे उन कांडों काभी पर्यवेक्षण घटना स्थल पर जाकर करेंगे। जो जटिल हों तथा जिन कांडों के अनुसंधान में अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों के आचारण संतोषजनक नहीं है। साथ ही थानाध्यक्षों को सभी दर्ज कांडों का मुख्य अनुसंधान पदाधिकारी बनाया गया है। इंस्पेक्टर, अंचल निरीक्षक, डीएसपी तीनों स्तर के पुलिस पदाधिकारी दैनिकी प्रतिवेदन पर नजर रखेंगे। इससे समय पर अनुसंधान हो पायेगा और समय पर केस डायरी कोर्ट में जमा हो पायेगी। इस नये गाइडलाइन से...